इन 15 शर्तों को पूरी करने के बाद ही कर सकेंगे हवाई यात्रा

नई दिल्ली देशभर में 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा फिर से शुरू होगी। तमाम एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। एयरलाइन कंपनियों को कोरोना वायरस के चलते तमाम हिदायतें दी गई हैं, जैसे पीपीई सूट पहनना, सैनिटाइजेशन आदि। लेकिन हफाई सफर के लिए आपके लिए भी कई शर्तें हैं। मसलन, मास्क जरूरी होगा और आपको कम से कम दो घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। आइए जानें कि हवाई सफर के लिए आपको किन शर्तों का पालन अनिवार्य होगा... 1. हर यात्री के मोबाइल फोन में न केवल आरोग्‍य सेतु एप्‍लिकेशन इंस्‍टॉल होना चाहिए, बल्कि उसका स्‍टेटस भी ग्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपको एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर इंट्री नहीं मिलेगी। 2. एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट के निर्धारित समय से आपको दो घंटे पहले पहुंचना होगा। 3. एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ऑथराइज्ड टैक्‍सी का ही इस्तेमाल करना होगा। 4. एयरपोर्ट पर पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का हो सकेगा इस्तेमाल। 5. एयरपोर्ट पर अन्‍य किसी भी शख्स या यात्री से 6 फीट की दूरी जरूरी तौर पर बनाए रखनी होगी। 6. सिर्फ वेब चेक-इन की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट के लगे चेक-इन कियॉस्‍क का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 7. एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने मास्‍क, शू-कवर पहना है। यह अनिवार्य है। 8. विमान में दाखिल होने से पहले आपका टेंपरेचर एक बार फिर चेक किया जाएगा। टेंपरेचर निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने पर आपको हवाई यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। 9. विमान में अपनी सीट में बैठने के बाद आपको एक बार फिर सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही, आपको यात्रा के दौरान क्रू के साथ कम से कम संवाद करना है। 10. कुछ एयरपोर्ट्स पर जरूरत को देखते हुए यात्रियों को PPE किट भी पहननी पड़ सकती है। 11. यात्रियों को सिर्फ चेकइन बैगेज ले जाने की होगी इजाजत, पहले चरण में केबिन बैगेज पर पूरी तरह से मनाही रहेगी। 12. एक यात्री को 20 किलो भार वाले एक ही चेकइन बैगेज ले जाने की इजाजत मिलेगी। 13. चेकइन के दौरान, आपको खुद अपना बैग उठाकर बैगेज बेल्‍ट में रखना होगा। 14. पहले चरण में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले यात्रियों को हवाई यात्रा की इजाजत नहीं मिलेग। 15. टिकट बुकिंग के दौरान एयरलाइंस यात्रियों को एक फार्म उपलब्‍ध कराएगी, जिसमें उन्‍हें अपनी कोविड-19 हिस्‍ट्री की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई यात्री बीते एक महीने के दौरान क्‍वारंटाइन में रहा है तो इसकी जानकारी भी एयरलाइंस को देनी होगी।


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