नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने विक्रम बक्शी को सार्वजनिक क्षेत्र की आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ विवाद निपटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। हुडको का दावा है कि उसे मैकडॉनल्ड्स के पूर्व भागीदार रहे बक्शी से 195 करोड़ रुपये का बकाया वसूलना है। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि बक्शी के पास हुडको से विवाद निपटाने का यह आखिरी मौका है। एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘हम बक्शी को हुडको के साथ मामला सुलझाने के लिए चार सप्ताह का
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