उच्चतम न्यायालय ने सेरिडॉन को प्रतिबंधित सूची से किया बाहर: पिरामल

नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) दवा बनाने वाली कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दर्द निवारक टैबलेट सेरिडॉन को प्रतिबंधित दवाओं (एफडीसी) की सूची से बाहर निकाल दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शीर्ष न्यायालय ने सेरिडॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है। कंपनी ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2018 में पिरामल के सेरिडॉन पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी जिससे उसे इस एफडीसी के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को जारी रखने की स्वीकृति मिली।’’ कंपनी की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पिरामल ने न्यायालय के आदेश पर कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय

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