RBI ने पांच नियम लागू करके ई-वॉलिट ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने का काम किया है। गर फ्रॉड कंपनी की लापरवाही, सर्विस में कमी या उसकी सांठगांठ से हुआ है तो कस्टमर पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बारे में इश्यूअर को बताए जाने के बाद उससे हुआ लॉस 10 दिन के भीतर उसके एकाउंट में डालना होगा।
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2FFgWIL