मुंबई, 11 जनवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड का पालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है। इसके पीछे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर कोई सवाल उठाना नहीं है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने चार जनवरी, 2019 के आदेश के जरिये सिटीबैंक एनए इंडिया पर बैंक के निदेशकों
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