मुंबई, 17 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कोटक महिंद्रा बैंक में प्रवर्तक हिस्सेदारी कम करने के रिजर्व बैंक के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। कोटक महिन्द्रा बैंक ने पिछले महीने रिजर्व बैंक के 13 अगस्त, 2018 के पत्र को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसमें केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को 31 दिसंबर 2018 तक बैंक की मतदान के अधिकार वाली चुकता शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत और 31 मार्च 2020 तक 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय
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