मुंबई, 23 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह ओला-उबर का किराया तय करने वाली रपट पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला करे। इस संबंध में राज्य सरकार ने 2016 में एक समिति गठित की थी जिसने 2017 में अपनी रपट जमा की थी। एप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी. सी. खटुआ को बनाया गया था। समिति ने सितंबर 2017 में अपनी रपट
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