नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कुछ शर्तों के साथ म्यूचुअल फंड को कॉल आप्शन में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है। आमतौर पर कॉल आप्शन से तात्पर्य एक ऐसा समझौता है जिसमें खरीदार को किसी संपत्ति को तय अवधि के भीतर एक खास दाम पर खरीदने का अधिकार होता है। वर्तमान में म्यूचुअल फंड योजनाओं को इक्विटी वायदा कारोबार में लेनदेन की अनुमति तो है लेकिन वह आप्शन अथवा तय अवधि के कॉल आप्शन वाले साधनों को नहीं खरीद सकते हैं। सेबी के बुधवार को जारी एक सर्कुलर
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