नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का निदेशक मंडल प्रतिभूति बाजार में फिड्यूशियरी (न्यासी) के रुप में दूसरे के भरोसे पर काम करने वाली वाली इकाइयों के लिए नियम कड़े करने पर मंगलवार को चर्चा कर सकता है। नियामक ने जुलाई में प्रस्तावित ‘सेबी (फिडुसएरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट) (एमेंडमेंट) रेगुलेशन’ पर विचार-विमर्श को लेकर परामर्श पत्र जारी किया था। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव पर सेबी का निदेशक मंडल कल चर्चा कर सकता है। इसके अलावा कमॉडिटी डेरिवेटिव श्रेणी में विदेशी निकायों को व्यापार की मंजूरी तथा एफपीआई के घरेलू बाजार में प्रवेश के लिए आम आवेदन पत्र पर भी चर्चा हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि संशोधन के लागू होने के बाद सेबी पास वैसे मामलों में अमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की अधिक शक्तियां होंगी जहां वे गलत प्रमाणनपत्र, रिपोर्ट देते हैं या नियमन का उल्लंघन करते है। सार्वजनिक निर्गम से जुड़े मर्चेन्ट बैंकर, रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचर ट्रस्टी तथा पंजीयक जहां सेबी के पास अपना पंजीकरण कराते हैं। लेकिन चार्टेड एकाउंटेंट तथा कंपनी सचिव, कास्ट एकाउंटेंट, वैलुअर्स तथा निगरानी एजेंसियां उसके पास पंजीकृत नहीं होतीं। भाषा सुमन मनोहरमनोहर
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2Qz8Owt