नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एंजल कर को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि स्टार्टअप छूट प्राप्त करने के लिये अंतर-मंत्रालयी बोर्ड के पास आवेदन दें। बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है। एंजल कर को लेकर उभरते उद्यमियों द्वारा जतायी गयी चिंता के बीच मंत्रालय ने यह बात कही। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि मंत्रालय मामले को पहले ही राजस्व विभाग के पास उठा रहा है। कई स्टार्टअप ने आयकर कानून की धारा 56 के तहत एंजल कोष
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