अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में विलंब करती है, तो उपभोक्ता राशि पर विलंबित समय के लिए ब्याज का हकदार है। महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने एक महिला के मामले में यह फैसला दिया है। साथ ही, पॉलिसी होल्डर शिकायत करने में आने वाली लागत तथा मुआवजे का भी हकदार है।
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