नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) 28 जनवरी को आईएलएफएस और उसके समूह की कंपनियों से वसूली पर लगी रोक से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायाधीश एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को आईएलएफएस समूह और उसे ऋण देने वालों की दलीलें सुनने के बाद मामले को स्थगित कर दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कर्जदाताओं समेत सभी पक्षों से अपनी दलीलें लिखित में देने को कहा है। पिछले महीने आईएलएफएस समूह को ऋण देने वालों ने उससे ऋण वसूली पर एनसीएलएटी के 90 दिन की रोक लगाने के निर्णय का
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