SC से टेलिकॉम कंपनियों को दी राहत, AGR बकाया चुकाने के लिए मिले 10 साल

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टेलिकॉम कंपनियों के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को राहत देते हुए बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दे दिया है। बता दें कि टेलिकॉम कंपनियों पर कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10 फीसदी चुकाने होंगे। वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है बकाया एजीआर वाली टेलिकॉम कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और चेयरपर्सन से कहा है कि वे इसे लेकर एक हलफनामा जरूर दायर करें। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी चूक हुई तो ब्याज भी देना होगा और अदालत की अवमानना की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। बता दें कि पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को 92 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। कंपनियों ने भुगतान के लिए 23 जनवरी तक का वक्त मांगा था, लेकिन फिर इसे बढ़वाना चाहती थीं। कोर्ट ने तो सरकार को आदेश भी दिया था कि इन कंपनियों से रकम वसूल की जाए। कोर्ट में हुई सुनवाई में वोडाफोन-आइडिया ने कहा था कि अगर उसे एक ही बार में एजीआर चुकाना पड़ा तो उसके सामने कारोबार बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 साल का वक्त देकर बड़ी राहत देने का काम किया है।


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