आठ से नौ लाख रुपये तक की आय पर बचा जा सकता है कर भुगतान से : सचिव

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट की घोषणा को लेकर उपजे भ्रम को दूर करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने शनिवार को कहा कि कर बचत वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सालाना आठ- नौ लाख रुपये तक कि कमाई पर भी कर देने से बच सकता है। उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति ने भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन योजना, पांच साल की सावधि जमा और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी विभिन्न कर बचत योजनाओं में निवेश किया है, आवास ऋण लिया है तो नये बजट

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