(सज्जाद हुसैन) इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को परमाणु एवं जैविक हथियारों से जुड़े सामानों, प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की संशोधित नियंत्रण सूची जारी की है। इन सामग्रियों के निर्यात के लिए आधिकारिक अनुमति की जरूरत होती है। विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 2004 के तहत यह सूची जारी की गयी है। सरकार इस सूची के जरिये परमाणु और जैविक हथियारों एवं उनकी डिलिवरी प्रणाली से जुड़े सामानों, प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और उपकरणों के निर्यात, पुनर्निर्यात और पारगमन को नियंत्रित करती है। कार्यालय ने कहा है कि विदेश मामलों के मंत्रालय के रणनीतिक निर्यात
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