नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बिनानी सीमेंट के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले को चुनौती देने वाली डामलिया भारत समूह की कंपनी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। एनसीएलएटी ने अल्ट्राटेक सीमेंट को कर्ज संकट से जूझ रही बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ डालमिया समूह की एक कंपनी ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने न्यायाधिकरण के पिछले सप्ताह के फैसले को बरकरार रखा है। जिसमें आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी की 7,950.34
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