अदालत ने पूछा, बैंक विफल होने की स्थिति में ग्राहकों की सुरक्षा के क्या हैं उपाय

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से पूछा कि कि अगर कोई बैंक विफल होता है तो ऐसी स्थिति में बैंक में एक लाख रुपये से अधिक जमा रखने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय हैं। अदालत ने कहा कि यह मामला आम लोगों के हितों से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन ओर न्यायाधीश वी के राव ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल केंद्र सरकार से पूछा और इस बारे में हलफनामा देने को कहा। याचिका में दावा किया गया है

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