नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमापार के दिवाला मामलों के लिए संयुक्तराष्ट्र के मॉडल कानून को अपनाने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि इस कानून को भारत की जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव के साथ अपनाया जा सकता है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में सीमापार दिवाला खंड को जोड़ना आगे की ओर एक बड़ा कदम होगा। इससे यहां कानून को परिपक्व अधिकार क्षेत्रों के स्तर के अनुरूप बनाया जा सकेगा।
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