नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के नियमों में ढील दी है और नए नियम के तहत कंपनियां पेशकश से दो दिन पहले आवेदन कीमत का दायरा घोषित कर सकती हैं। इस समय कीमत दायरा निर्गम के लिए अभिदान खुलने के पांच दिन पहले घोषित करना होता है। आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की 11 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार बाजार नियामक ने यह भी कहा कि तीन साल के वित्तीय परिणाम की घोषणा करने की जरूरत होगी। पहले यह पांच साल था। नियामक ने आईसीडीआर (पूंजी निर्गम और खुलासा आवश्यकता) नियमन में संशोधन किया है। इसमें नियामक ने कहा है कि विवरण पुस्तिका में आडिट वाला वित्तीय परिणाम देना होगा जो एकीकृत आधार पर ही होगा। निर्गमकर्ता तथा उसकी महत्वपूर्ण अनुषंगी इकाइयों के एकल आधार पर आडिट किए हुए वित्तीय परिणाम उनकी वेबसाइट पर जारी करने होंगे। नये आईपीओ नियमों में ‘निकटतम संबंधी’ प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के अंतर्गत आएगा। सरल घोषणा नियमों का मकसद प्रवर्तक कंपनियों के लिये पूंजी बाजार के जरिये पूंजी जुटाने के रास्ते को आसान बनाना है वहीं प्रवर्तक समूह के लिये कड़े नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस रास्ते का उपयोग कर चोरी में नहीं किया जाए। भाषा रमण मनोहरमनोहर
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