जीएसटी के तहत ट्रांसपोर्टर्स और डीलर्स को राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि ई-वे बिल या उससे संबंधित दस्तावेजों में छोटी-मोटी खामियों पर गाड़ी या माल जब्त नहीं किया जा सकता।
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