नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में ‘‘धोखाधड़ी’’, ‘‘आपराधिक साजिश’’ और कुछ अन्य प्रकार के आरोप लगाए। स्वामी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए ये आरोप लगाए। इस मामले में वह मुख्य शिकायतकर्ता हैं। उन्होंने एक निजी तौर दायर आपराधिक शिकायत में राहुल, सोनिया और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और कोष का गबन करने का आरोप लगाया है। स्वामी ने आज दर्ज बयान में कहा कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों का कई कदमों के माध्यम से (यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिये) सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नियंत्रण में हस्तांतरण आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक संपत्ति गबन और धोखाधड़ी है। स्वामी का दावा है कि सोनिया और राहुल यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में 76 प्रतिशत शेयरधारक हैं। सोनिया, राहुल तथा अन्य की ओर से पेश वकीलों ने इन आरोपों को खारिज किया और स्वामी के बयान को ‘‘सुनी सुनाई बातें’’ और ‘‘अटकलें’’ करार दिया। इस मामले में एआईसीसी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, एआईसीसी के तत्कालीन महासचिव आस्कर फर्नांडीज, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा यंग इंडियन को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों ने इस मामले में उनके खिलाफ लगे आरोपों से इंकार किया है। अदालत ने 26 जून 2014 को आरोपियों तथा यंग इंडियन को संपत्ति गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों के लिए तलब किया था। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को उसके सामने पेश होने वाले सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नांडीज और दुबे को जमानत दे दी थी। पित्रोदा को 20 फरवरी 2016 को जमानत दी गई थी। भाषा अनुराग मनोहरमनोहर
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