ममता अशोकन, चैन्ने नए 2019 के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग भारी जुर्माना भर रहे हैं। इस ऐक्ट में संशोधन के बाद पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीकरण में 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख (अंडरराइटिंग ऐंड क्लेम्स) संजय दत्ता ने बताया, 'पुराने वाहनों के इंश्योंरेंस नवीकरण से संबंधित पूछताछ में औसतन 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है। कंज्यूमर्स निश्चित रूप से मोटर वीइकल ऐक्ट में संशोधन का संज्ञान ले रहे हैं और उसका पालन करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डिस्ट्रिब्यूशन प्लैटफॉर्म पर ट्रैफिक को देखना है।' पढ़ें- क्या कहते है एक्सपर्ट पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के दो पहिया वाहनों से जुड़ी पॉलिसी का नवीकरण पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 10 हजार से बढ़कर 60 हजार पर पहुंच गया है। कार के बीमा नवीकरण में 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह प्रतिदिन के 3,500 से बढ़कर 6 हजार पर पहुंच गया है। पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के मोटर इंश्योरेंस के बिजनस हेड सज्जा प्रवीण चौधरी ने बताया, 'इस दर पर हम अगले हफ्ते के आखिर तक 1 लाख पॉलिसी के नवीकरण की उम्मीद कर रहे हैं।' चौधरी ने कहा, 'इससे पहले हमारी वेबसाइट पर अपनी पॉलिसी का नवीकरण कराने के लिए 100 विजिटर्स में से करीब 60 फीसदी दोपहिया वाहन वाले थे जबकि कारों के लिए यह संख्या 30 फीसदी थी। हालांकि पिछले 4 दिन से 87 प्रतिशत बाइक मालिकों और 52 फीसदी कार मालिकों ने इसके लिए ऐप्लिकेशन दिया।' क्या है मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा नियम नए नियम के मुताबिक बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों के पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। इससे पहले इस अपराध के लिए 1 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल का प्रावधान था। इंडस्ट्री के मुताबिक मोटर इंश्योरेंस अभी दो पहिया वाहनों के लिए 35 से 40 फीसदी, पैसेंजर कार के लिए 65 से 70 फीसदी और कमर्शल वाहनों के लिए 85 फीसदी है।
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