नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) आयकर विभाग ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित स्रोत पर कर की कटौती करने वाली इकाइयों (टीडीएस काटने वालों) के लिए अप्रैल-2019 माह की कर की राशि जमा कराने की तिथि सात मई से बढ़ा 20 मई कर दी है। इसके साथ साथ पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के टीडीएस के तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की तिथि भी एक माह बढ़ा कर 31 मई कर दी गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि चक्रवात फोनी के कारण टीडीएस काटने वालों को सचमुच हो रही दिक्कतों को देखते हुए
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