नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित एक समिति ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निगरानी करने वाले नियमों में उल्लेखनीय बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसमें कुछ श्रेणी की इकाइयों के लिए पंजीकरण की जरूरतों का सरलीकरण और ऐसी इकाइयों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है जो कि लाभार्थी स्वामित्व ब्योरा देने में विफल रही हैं। विभिन्न अंशधारकों से विचार विमर्श के बाद सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) नियमन, 2014 पर कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट नियामक को सौंपी हैं रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अगुवाई वाली समिति ने निवेश
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/30FpFml