नोएडा, 24 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक न्यायाधिकरण (उप्र रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक निजी कंपनी की 1,500 करोड़ रुपये की परियोजना का पंजीकरण रद्द कर दिया। उप्र रेरा ने बयान जारी कर कहा है कि उसने बृहस्पतिवार को सेक्टर 119 में उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड की अरण्य फेज 3, 4 और पांच परियोजना को रद्द कर दिया है। उसने कहा, ''रद्द करने के बाद की प्रक्रिया राज्य सरकार की सलाह से शुरू की जाएगी।'' न्यायाधिकरण के मुताबिक रेरा ने इस परियोजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता पाई
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