नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को कहा कि डीटीएच एवं केबल सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता से ‘सर्वाधिक उपयुक्त योजना’ के तहत उनके सामान्य मासिक बिल से अधिक राशि नहीं वसूल सकते हैं। नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा , “ट्राई ने वितरण मंच परिचालकों (डीपीओ) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से उनकी मौजूदा योजना से अधिक राशि नहीं ले सकते।” गुप्ता ने कहा
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