(नीलाभ श्रीवास्तव) नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) अभिनेता शाहरुख खान को बेनामी संपत्ति का लाभार्थी होने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में आयकर विभाग के संपत्ति कुर्की के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण ने आधारहीन बताया है। खान की यह संपत्ति महाराष्ट्र के अलीबाग में है। न्यायिक प्राधिकरण (एए) ने खान और एक कंपनी डेजा वू फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी करने के लिए आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाई। इस कंपनी में खान की पत्नी गौरी खान और उनके ससुराल पक्ष के लोग हिस्सेदार हैं। प्राधिकरण ने कहा कि पिछले साल फरवरी में एक स्वतंत्र
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