मुंबई, 25 जनवरी (भाषा) वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के कर्जदाताओं तथा समाधान पेशेवरों ने समूह की सभी 14 अनुषंगियों को एक ही वित्तीय इकाई में एकीकृत करने के संबंध में निर्देश के लिये शुक्रवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया। दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के अमल में आने के बाद यह पहला मामला है जब कर्जदाताओं और समाधान पेशेवरों ने समूह की सभी कंपनियों को एक वित्तीय इकाई बनाने की मांग की है। समाधान पेशेवरों ने न्यायमूर्ति एम.के.श्रवत की एकल पीठ से समूह की सभी कंपनियों को एक निकाय बनाने के संबंध में निर्देश देने की
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