दिवाला कानून के तहत 212 कंपनियां का होगा परिसमाप्त : अधिकारी

कोलकाता, तीन नवंबर (भाषा) नए दिवाला कानून के तहत सितंबर अंत तक कुल 212 मामलों में कंपनियों को परिसामपन के लिये भेजा जा चुका था। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्ण कालिक सदस्य नवरंग सैनी ने कहा कि इस नए कानून के तहत सितंबर के अंत तक कुल 1,198 कंपनियों को समाधान प्रक्रिया के लिये भेजा गया था। जिसमें से 52 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है। मर्चेंट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैनी ने कहा," इनमें से ज्यादातर मामले

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