अगर आप टैक्स चुकाते हैं और आपका TDS (Tax Deducted at Source) काटा जाता है, तो आप TDS रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सरकार द्वारा आपको एक निश्चित तारीख और मियाद बताई जाती है, जिसके रहते आपको TDS रिटर्न दाखिल करना होता है। अगर आप लगातार डिफॉल्टर साबित होते हैं, तो आप पर पेनाल्टी भी लग सकती है।
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