नई दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आगरा में यमुना के साथ लगते मैदानी बाढ़ संभावित क्षेत्र में निर्माण तथा तैयार फ्लैटों का मालिकाना हक खरीदारों को हस्तांतरित करने पर लगाई गई रोक को हटाने से इंकार कर दिया है। एनजीटी ने इस संबंध में अपने 2015 के आदेश में रोक लगाई थी। दो बिल्डरों ने इस रोक से छूट देने की याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति आर.एस.राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि बिल्डरों ने तैयार फ्लैटों को खरीदारों के सुपूर्द भी कर दिया है तब भी उन्हें 2015 के अंतरिम आदेश को निष्प्रभावी
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