कृषि जिंस डेरिवेटिव कारोबार पर प्रति एक्सचेंज एक लाख रुपये शुल्क लगाने के लिये नियम जारी

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने कृषि जिंस डेरिवेटिव कारोबार पर प्रति एक्सचेंज एक लाख रुपये का नियामकीय शुल्क लगाने के लिये रूपरेखा तैयार की है। सेबी के इस कदम से किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। सेबी ने कारोबार के विभिन्न स्लैब पर शुल्क लगाने के बजाय प्रति एक्सचेंज समूचे कृषि डेरिवेटिव कारोबार पर यह एकमुश्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। सेबी निदेशक मंडल की पिछले महीने बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और एक्सचेंज सभी कृषि जिंस में वायदा कारोबार को बढ़ावा देने

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