नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 8,100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में स्टर्लिंग बॉयोटेक के मालिकों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर उन्हें (मालिकों को) शुक्रवार को नोटिस जारी किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने गुजरात स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिकों को नोटिस जारी किए। इससे पहले 23 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में सात लोगों के खिलाफ अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किये थे। एजेंसी ने अब तक सात व्यक्तियों और 184 कंपनियों सहित कुल 191 को आरोपी बनाया है। आरोपियों में स्टर्लिंग समूह के
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