दिल्ली की एक अदालत ने 8,100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में स्टर्लिंग बॉयोटेक के मालिकों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर उन्हें (मालिकों को) नोटिस जारी किया।
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