नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने वाईफाई तथा दूरसंचार कंपनियों द्वारा आंशिक 5जी सेवाएं देने के लिए पांच गीगाहर्ट्ज बैंड के कुछ स्पेक्ट्रम को लाइसेंस की जरूरत से मुक्त कर दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 5150-5250 मेगाहर्ट्ज बैंड, 5250-5350 मेगाहर्ट्ज बैंड और 5725-5875 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी। इसे देश में वाई-फाईसेवाओं को बढ़ावा देने तथा 5जी पारिस्थितिकी का विकास सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
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