नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करने के लिए ई-वाणिज्य कंपनियों को उन सभी राज्यों में पंजीकरण कराना होगा जहां उनके आपूर्तिकर्ता हैं। जबकि विदेशी कंपनियां इस तरह के पंजीकरण के लिए अपनी जगह एक ‘एजेंट’ की नियुक्ति कर सकती हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक अक्तूबर से ई-वाणिज्य कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले ही स्रोत पर एक प्रतिशत कर संग्रहण करेंगी। सीबीआईसी ने स्रोत पर कर संग्रहण के लिए ई-वाणिज्य कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों को
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