डेटा सुरक्षा कानून पर अब 10 अक्टूबर तक लोग दे सकेंगे राय

सरकार ने मसौदा निजी डेटा सुरक्षा कानून, 2018 (ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल) पर लोगों की प्रतिक्रिया देने की अवधि 10 और दिन के लिए बढ़ा दी है। लोग अब 10 अक्टूबर तक इस कानून के बारे में अपनी राय दे सकते हैं।

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